उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को डॉक्टर आरुषि जैन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में उन्होंने डॉक्टरों और अन्य संबंधित कर्मचारियों सहित कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाएं और समय पर वेतन देने की मांग की थी।याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसे राज्यों के मुख्य सचिव सुनिश्चित करें। इसका किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है।