पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि राज्य में जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उस पर 500 रुपये, होम क्वारंटीन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर 500 रुपये और दुकानदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।