आज से पूरे देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ लागू हो गया। अब देश के किसी भी एक राज्य के राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य में राशन लिया जा सकेगा। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड स्कीम के तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं। लाभार्थियों को न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है।

अगर आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको बताते है कि किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा आइये जानें-

● सबसे पहले अपने राज्‍य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना पड़ेगा।
● यहां पर आपको अपनी भाषा का चुना करना होगा।
● इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी जैसे डिस्ट्रिक का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्‍बा, ग्राम पंचायत के बारे में बताना होगा।
● अब आगे आपको कार्ड का प्रकार (APL/BPL/Antodaya) चुनना होगा।
● जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे कई जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आपकी परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईटी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि।
● सारी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, साथ ही इसका एक प्रिंट आपको अपने पास रखना होगा।

राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट भी लगेंगे.

By upnews

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