महाराष्ट्र में कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुंबई में 17 मई 2020 तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी। सभी गैर-जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना, चिकित्सा कारणों को छोड़कर, रात आठ से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा।