कोरोना (COVID-19) संकट के कारण लॉकडाउन (Lockdown) लागू है। यूपी सरकार ने इसे देखते हुए प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों से मौजूद सत्र में फीस (Fees) न बढ़ाने का आदेश जारी किया है। निजी स्कूलों में बढ़ी हुई फीस वसूले जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब एक जून को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सुनवाई से संबंधित वेब लिंक पक्षकारों के वकीलों को भेजने का रजिस्ट्री को निर्देश दिया है। ताकि दोनों पक्षों के अधिवक्ता और इस मामले में नए पक्षकार बने अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख सके। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।