गोंडा : आयुक्त देवीपाटन मण्डल श्री महेन्द्र कुमार ने मण्डल के सभी नागरिकों से करबद्ध अनुरोध किया है कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में 04 मई से दो सप्ताह तक प्रभावी देशव्यापी लाॅक डाउन सम्बन्धी शासन के दिशा निर्देशों का तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संयमित रहकर छूट का लाभ उठाएं जिससे मण्डल ओरेन्ज जोन से ग्रीन जोन में जा सके। उन्होंने कहा है कि असंयमित आचरण से मण्डल के ओरेन्ज जोन से रेड जोन में जाने का खतरा मोल न लें।

आयुक्त ने बताया है कि नई गाइड लाइन 04 मई 2020 से 02 सप्ताह के लिए प्र्रभावी लाॅक डाउन में जनपदों को रेड (हाॅट स्पाॅट) ग्रीन एवं ओरेन्ज जोन में चिन्हित किया गया है। जनपदों की रिस्क प्रोफाइल के आधार के पर ग्रीन जोन में ऐसे जनपद हैं जिनमें कोई भी पुष्ट केस नहीं हैं अथवा जहंा पिछले 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस नहीं आया है। रेड जोन में ऐसे जनपद हैं जिन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रायल द्वारा कुल एक्टिव केस, केस के दुगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा तथा सर्विलान्स फीडबैक के अनुसार निर्धारित किया गया। ओरेन्ज जोन में जो जनपद न तो रेड जोंन श्रेणी में हैं और न ही ग्रीन जोन श्रेणी में हैं, उन्हें ओरेन्ज जोन श्रेणी में चिन्हित किया गया है।

आयुक्त ने मण्डलवासियों से विनम्र मार्मिक अपील करते हुए कहा है कि मण्डल के प्रत्येंक नागरिक शासन के नियमों व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन दायित्वपूर्ण ढंग से निर्वहन करें ताकि मण्डल में कोविड-19 के पाजिटिव केस न बढ़ने पावें। उनके द्वारा सभी नियमों का अनुपालन ठीक प्रकार से सुनिश्चित करने से मण्डल ग्रीन जोन में जा सकेगा और उसके अन्तर्गत आम नागरिकों की सहूलियतें बढ़ेगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि मण्डलवासियों द्वारा शासन के निर्देशो व सोशल डिस्टेन्सिंग का ठीक प्र्रकार से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो इससे मार्केेट में भीड़ बढ़ेगी और मण्डल को ओरेन्ज से रेड जोन में जाने की संभावना बढ़ेगी। आयुक्त ने समस्त मण्डलवासियोें से मार्मिक अपील की है कि वे कोरोना कोविड-19 से लड़ने की जन अपेक्षाओं पर खरा उतरें और अपने दायित्वों का इस प्रकार निर्वहन करें कि मण्डल ओरेन्ज जोन से ग्रीन जोन में जा सके।

श्याम बाबू कमल

By upnews

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