जनपद की सीमाओं के अंदर वाहनों से कोई भी असुरक्षित परिवहन/आवागमन किया गया तो वाहन स्वामी/चालक पर होगा मुकदमा और वाहन को किया जाएगा सीज। कल शाम से ही लगभग 30 वाहन सीज हो चुके हैं, कार्रवाई दिन भर भी जारी रहेगी।

लोगों का परिवहन या तो रोडवेज बस से या जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत बस या ट्रेन से या पास के द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा परिचालित शटल बस से ही होगा, अन्य किसी भी प्रकार के टेंपो, लोडर, कैंटर या भारी भरकम वसूली कर चलने वाली टैक्सी, बस से नहीं होगा।

By upnews

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