GST Collection: वस्तुओं की आवाजाही के लिए कंप्यूटर आधारित चालान को ई-वे बिल कहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है।
GST Collection: वस्तुओं की आवाजाही के लिए कंप्यूटर आधारित चालान को ई-वे बिल कहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है।